Top News

चोरी और अवैध चाकू रखने के मामले में आरोपी को सजा, न्यायालय ने सुनाया एक साल से अधिक का कारावास


हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2023 में चोरी और अवैध शस्त्र रखने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी निखिल को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष 7 माह 9 दिन के कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त निखिल पुत्र अनिल, निवासी पुराना आवास विकास, थाना काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर के विरुद्ध थाना बाबूगढ़ में मु.अ.सं. 322/2023 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त को पुलिस ने चोरी के माल और अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था।


गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर मजबूत चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। प्रभावी और सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर दोषी करार दिया।


पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने हापुड़ पुलिस की टीम की सराहना करते हुए कहा कि, “जनपद पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में प्रभावी अनुसंधान और पैरवी ने आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”


जनपद में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अपराधियों को एक कड़ा संदेश देती हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।









Post a Comment

Previous Post Next Post