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अवैध असलहा रखने के मामले में आरोपी को सजा, न्यायालय ने जेल की अवधि को दी मान्यता


हापुड़। जनपद हापुड़ पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में अवैध असलहा रखने के आरोपी को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में मानते हुए एक वर्ष, एक माह और 15 दिन की सजा तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


मामला वर्ष 2024 का है, जब आरोपी नन्हे पुत्र रामगौपाल, निवासी ग्राम ईशापुर निगोही, जनपद शाहजहांपुर, को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 192/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पास से एक अवैध असलहा बरामद हुआ था।


गिरफ्तारी के पश्चात हापुड़ पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलित कर प्रकरण में प्रभावी विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मजबूत कानूनी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में स्वीकार किया और उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में यह एक और बड़ी सफलता है, जो यह दर्शाता है कि जनपद में कानून व्यवस्था के पालन को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है।


पुलिस अधीक्षक हापुड़ ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि “जनपद पुलिस अपराध मुक्त समाज की दिशा में निरंतर तत्पर है और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है।”








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