हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी का दिखा असर, अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा
सुशील शर्मा
हापुड़ - पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर अब न्यायिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। तीन अलग-अलग मामलों में अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इन फैसलों से यह स्पष्ट संदेश गया है कि जनपद पुलिस न सिर्फ अपराध पर अंकुश लगाने में गंभीर है, बल्कि अपराधियों को सजा दिलवाने की दिशा में भी पूरी ताकत से कार्य कर रही है।
● 2002 के असलहा प्रकरण में दोषी करार, ₹1000 का अर्थदंड
थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में वर्ष 2002 में विजय शर्मा पुत्र भानू प्रताप शर्मा, निवासी देवीपुरा, थाना कोतवाली बुलंदशहर के विरुद्ध मु.अ.सं. 372/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
हापुड़ पुलिस द्वारा सटीक साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में मजबूत पैरवी की गई। अदालत ने आरोपी के जुर्म इकबाल (गुनाह कबूल) के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में स्वीकार करते हुए ₹1000 का अर्थदंड लगाया।
● 2024 में पकड़े गए अनस को 10 माह की सजा, ₹1500 जुर्माना
दूसरे मामले में अनस पुत्र मेहर इलाही, निवासी मोती कॉलोनी, थाना हापुड़ नगर के खिलाफ मु.अ.सं. 529/2024, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने समय से चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में सशक्त पक्ष रखा। परिणामस्वरूप आरोपी को 10 माह का साधारण कारावास और ₹1500 के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
● 2005 के मारपीट मामले में आरोपी को सजा, ₹2000 का जुर्माना
तीसरे मामले में कपिल पुत्र हीरा, निवासी मोहल्ला कोटला सादात, थाना हापुड़ देहात के खिलाफ मु.अ.सं. 68/2005 में धारा 323, 324, 504, 506 भादवि के तहत केस दर्ज था।
पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के जुर्म स्वीकारने पर अदालत ने उसे 2 माह 20 दिन की जेल में बिताई अवधि को सजा मानते हुए ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया।
प्रभावी पैरवी, ठोस साक्ष्य और कानून का सशक्त संदेश
तीनों मामलों में हापुड़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में गंभीरता तथा अदालत में प्रभावी उपस्थिति के चलते अपराधियों को कानून के अनुसार सजा मिली। पुलिस अधीक्षक हापुड़ ने स्पष्ट किया है कि अपराध चाहे किसी भी प्रकार का हो, जनपद पुलिस हर स्तर पर न्याय सुनिश्चित कराने को प्रतिबद्ध है।

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