News Expert - Sushil Sharma
हापुड़ - कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसे छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला बदर अपराधियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने फुरकान उर्फ फुरी को गिरफ्तार किया, जो जिला बदर के आदेश की धज्जियां उड़ाकर हापुड़ शहर में ही डेरा जमाए हुए था।
कौन है गिरफ्तार आरोपी?
गिरफ्तार आरोपी की पहचान फुरकान उर्फ फुरी पुत्र बाबू खान, निवासी गली नंबर 05, मोहल्ला मजीदपुरा/शिवदयालपुरा, थाना हापुड़ नगर के रूप में हुई है। फिलहाल वह गली नंबर 9, लालू चाय वाले के पास, मजीदपुरा में रह रहा था। आरोपी की उम्र करीब 25 वर्ष है।
जिला बदर क्यों किया गया था?
हापुड़ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश वाद संख्या 826/2024 के तहत 9 जून 2025 को फुरकान को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था। जिला बदर की कार्यवाही उस स्थिति में की जाती है, जब किसी अपराधी का अपराधिक इतिहास इतना गंभीर हो कि उसकी मौजूदगी से जनपद की शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित होती हो। ऐसे लोगों को प्रशासनिक आदेश से जनपद की सीमा से बाहर भेजा जाता है।
इसके बावजूद फुरकान चोरी-छिपे हापुड़ नगर में ही रह रहा था और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा था। पुलिस ने सोमवार को उसे दबोचकर मु.अ.सं. 587/2025 धारा 10 गुण्डा अधिनियम 1970 में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।
आरोपी का आपराधिक इतिहास
फुरकान उर्फ फुरी पहले भी कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमों की लंबी फेहरिस्त है
1. मु.अ.सं. 15/23 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि, थाना हापुड़ नगर।
2. मु.अ.सं. 103/20 धारा 414 भादवि, थाना हापुड़ नगर।
3. मु.अ.सं. 78/23 धारा 341, 354, 354ख, 504, 506 भादवि, थाना हापुड़ नगर।
4. मु.अ.सं. 397/17 धारा 379, 411 भादवि, थाना हापुड़ नगर।
5. मु.अ.सं. 104/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना हापुड़ नगर।
6. मु.अ.सं. 17/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना हापुड़ नगर।
गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम
उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार, थाना हापुड़ नगर।
उपनिरीक्षक अभिषेक यादव, थाना हापुड़ नगर।
हेड कांस्टेबल विजय प्रताप सिंह।
हेड कांस्टेबल चालक रामनिवास।
पुलिस का संदेश
हापुड़ कोतवाली प्रभारी देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि जिले से बाहर किए गए अपराधी यदि आदेश की अवहेलना कर जिले में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के लिए चेतावनी है कि कानून से ऊपर कोई नहीं।












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