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हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से सड़क दुर्घटना के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा व जुर्माना



हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से सड़क दुर्घटना के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा व जुर्माना

सुशील शर्मा 

हापुड़ - पुलिस अधीक्षक हापुड़ श्री कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में घटित एक सड़क दुर्घटना के मामले में प्रभावी विवेचना एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी करते हुए दोषी अभियुक्त को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की गई है।

प्रकरण के अनुसार, वर्ष 2011 में अभियुक्त अमित त्यागी पुत्र सतपाल त्यागी, निवासी राजा याकूबपुर, थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर, द्वारा अपने वाहन को तेज़ी व लापरवाही से चलाते हुए एक लड़के को टक्कर मार दी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 358/2011, धारा 279, 304ए भादवि के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।


प्रकरण में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर चल रही न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात, माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपराध स्वीकार करने (जुर्म इकबाल) के आधार पर “न्यायालय उठने तक की सजा” एवं ₹ 4,500/- (चार हज़ार पांच सौ रुपए) के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।

यह हापुड़ पुलिस की सजगता, कठोर परिश्रम तथा प्रभावी न्यायिक कार्रवाई का परिणाम है कि वर्षों पुराने इस मुकदमे में न्याय की स्थापना हो सकी।



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