हापुड़ पुलिस की सख्त पैरवी का असर: चोरी, असलहा और अवैध चाकू रखने के तीन दोषियों को कोर्ट से सजा
सुशील शर्मा
हापुड़। अपराध पर नकेल कसने के लिए हापुड़ पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्रवाई अब न्यायिक स्तर पर भी परिणाम देने लगी है। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध की गई सख्त विवेचना और न्यायालय में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है।
▶️ चोरी के दो दोषियों को सजा और जुर्माना
वर्ष 2022 में थाना सिम्भावली क्षेत्र में घर में चोरी के मामले में अभिषेक उर्फ चावल पुत्र शेरसिंह (जनपद रामपुर) और साजिद पुत्र अनवार (जनपद मथुरा) के विरुद्ध मु0अ0सं0 251/2022 धारा 380, 411 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
हापुड़ पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकार) के आधार पर दोनों अभियुक्तों को 02 वर्ष, 10 माह, 12 दिन की सजा (पूर्व में जेल में बिताया समय) और अभिषेक को ₹4,000 व साजिद को ₹2,000 जुर्माने से दंडित किया।
▶️ अवैध असलहा रखने वाले को 6,000 रुपये जुर्माना
एक अन्य मामले में बबलू पुत्र जलील निवासी राधना, थाना किठौर, जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना सिम्भावली में मु0अ0सं0 173/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। हापुड़ पुलिस की विवेचना और पैरवी के आधार पर न्यायालय ने उसे 02 दिन की सजा (पहले से जेल में बिताया गया समय) तथा ₹6,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
▶️ 20 साल पुराने अवैध चाकू मामले में भी दोषसिद्धि
वर्ष 2003 में वसीम उर्फ मुन्नू पुत्र सलीम निवासी लुहारी, थाना डासना, जनपद गाजियाबाद के खिलाफ मु0अ0सं0 236/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मामला दर्ज हुआ था। इस केस में अभियुक्त को 17 दिन की जेल (पूर्व में बिताई गई अवधि) और ₹500 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
✅ एसपी के निर्देशन में पुलिस की कार्रवाई बनी नजीर
इन तीनों मामलों में पुलिस की विवेचना, समयबद्ध पैरवी और मजबूत साक्ष्य न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कि अपराधियों को सजा से बचने का कोई अवसर नहीं मिला। यह न केवल हापुड़ पुलिस की तत्परता का परिणाम है, बल्कि आमजन में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत करता है।
एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि "अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। कानून से बचने का अब किसी को अवसर नहीं मिलेगा।"

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