News Expert - Sushil Sharma
मेरठ - मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत बागपत साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) अपलोड करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी साइबर टिपलाइन और भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) से प्राप्त शिकायत पर तत्काल की गई।
डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने इस प्रकरण को बेहद गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री, जिसे पोर्नोग्राफी कहा जाता है, न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि यह पॉक्सो एक्ट की धारा 13 और आईटी एक्ट की धारा 67बी के अंतर्गत एक जघन्य अपराध है।
ऐसे हुई कार्रवाई
बागपत पुलिस को साइबर टिपलाइन के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया पर बच्चों की अश्लील वीडियो अपलोड की जा रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी बागपत सूरज राय के निर्देशन और साइबर सेल प्रभारी की देखरेख में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
जांच के बाद पुलिस ने जोगेंद्र और संजीव नामक दो आरोपियों को दबोच लिया। दोनों के कब्जे से बच्चों के शोषण से संबंधित आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।
"जघन्य अपराध है, मिलेगी कड़ी सजा" – नैथानी
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह सामाजिक मूल्यों पर भी गहरी चोट करता है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित टिपलाइंस पर की जा सकती हैं। भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा संचालित पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर कोई भी नागरिक इस तरह की गतिविधियों की रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। वहां से यह सूचनाएं संबंधित जिलों की पुलिस को भेजी जाती हैं और त्वरित कार्रवाई की जाती है।
मिशन शक्ति से जुड़ा संदेश
नैथानी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान का फेज-5 चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य खास तौर पर बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण है।
उन्होंने कहा, “कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित करता है, अपलोड करता है या सर्कुलेट करता है, तो उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासतौर से बच्चों से जुड़े अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी इस तरह की गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल साइबर पोर्टल या पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि बच्चों को इस तरह के अपराधों से सुरक्षित किया जा सके।













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