बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर होंगे सील, मेडिकल स्टोरों पर लगेगा चेतावनी बोर्ड
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई NCORD समिति की बैठक
सुशील शर्मा
हापुड़ - नकलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आबकारी, औषधि, खाद्य सुरक्षा, एनसीबी, एएनटीएफ और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिलाधिकारी ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित दवा फैक्ट्रियों व मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच की जाए और यदि कहीं नशीले तत्वों की मिलावट पाई जाए, तो संबंधित पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर होंगे सील
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल सील किया जाए। औषधि विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी मेडिकल स्टोरों के बाहर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया जाए, जिसमें लिखा हो "हमारे यहां किसी भी प्रकार की नशीली दवाइयां या ड्रग्स नहीं मिलतीं।"
साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दर्शाया जाना अनिवार्य होगा, ताकि लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत आसानी से कर सकें।
कांवड़ यात्रा से पहले हो पूरी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सभी पुलिस क्षेत्राधिकारियों को ड्रग्स बेचने वालों पर कठोर कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व जनपद में ड्रग्स संबंधी गतिविधियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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