News Expert - Sushil Sharma
हापुड़ – खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में जिले के कई प्रतिष्ठित मिठाई व डेयरी कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। विभाग द्वारा लिए गए दूध, दही, पनीर, मिठाई और मसाले आदि के नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद एडीएम न्यायालय ने 18 मामलों में वादों का निस्तारण करते हुए कुल 3.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
हापुड़ स्वीट्स पर सबसे बड़ी कार्रवाई
पुराना बाजार स्थित हापुड़ स्वीट्स पर 30 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इसी दुकान से खरीदे गए घेवर को खाने से हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में लगभग 40 लोग बीमार पड़े थे। शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने यहां से घेवर और छेना रसगुल्ला का नमूना लेकर जांच को भेजा था। रिपोर्ट में खामियां मिलने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।
बिस्मिल्लाह ढाबा का कोरमा असुरक्षित
राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर सरूरपुर बक्सर कट पर स्थित बिस्मिल्लाह टूरिस्ट ढाबा से लिए गए कोरमा के नमूने को जांच में असुरक्षित पाया गया। मामले में विभाग ने वाद दायर कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा इसी ढाबे की पिसी लाल मिर्च पाउडर पर भी 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
अलग-अलग दुकानदारों पर कार्रवाई
रतनलाल स्वीट्स, पक्का बाग – खोया बर्फी पर 25 हजार
राजेश मिष्ठान भंडार, पक्का बाग चौपला – बर्फी पर 20 हजार
बंसल डेयरी, बाबूगढ़ (आंबेडकर मूर्ति के सामने) – पनीर पर 20 हजार
धर्मप्रकाश गुप्ता, गांव अटूटा – रसगुल्ला पर 25 हजार
विनोद मधुबन बड़ा, केशव नगर – दही पर 20 हजार
अल शान चिकन महल फैमिली रेस्टोरेंट, बुलंदशहर रोड – लौंग पर 25 हजार
दयाचंद, गांव मुदाफरा बागड़पुर – मिश्रित दूध व बिना पंजीकरण पर 20 हजार
इस्तेकार, ग्राम लालपुर धौलाना – खोया पर 25 हजार
जाकिर, ग्राम लालपुर धौलाना – खोया पर 25 हजार
शांति किराना स्टोर, पिलखुवा बस स्टैंड – अरहर दाल पर 25 हजार
मुनेंद्र, गांव इकलेड़ी – मिश्रित दूध पर 25 हजार
अंकुर मावी, गांव फतेहपुर – मिश्रित दूध पर 25 हजार
सचिन, गांव अचपलगढ़ी – मिश्रित दूध पर 10 हजार
विभाग की सख्ती जारी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट या असुरक्षित सामग्री बेचने वालों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। कोर्ट द्वारा लगाई गई भारी जुर्माने की रकम से जिले में हड़कंप मचा है। विभागीय टीमें अब त्योहारों से पहले और सख्त निगरानी रखेंगी।









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