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ऐतिहासिक फैसला : जाति पर बोलना, जातिगत रैलियां बैन, अब FIR और सरकारी कागजों से हटेगा जाति का उल्लेख


News Expert - Sushil Sharma 

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के इतिहास में बड़ा कदम उठाते हुए जाति व्यवस्था को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब पुलिस की एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो समेत किसी भी सरकारी दस्तावेज में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। साथ ही जाति के आधार पर रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू किया गया है। कोर्ट ने साफ कहा था कि सरकारी अभिलेखों में जाति का उल्लेख करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की बेंच ने जातिगत पहचान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए तत्काल बदलाव के आदेश दिए थे।


सख्त निर्देश जारी

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और विभागीय सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक—

अब से किसी भी आरोपी, गवाह या मुखबिर की जाति का विवरण पुलिस रिकॉर्ड या एफआईआर में नहीं होगा।

सरकारी फाइलों और कानूनी दस्तावेजों में जाति का कॉलम हटाया जाएगा।

जाति आधारित जुलूस, रैलियां और सम्मेलन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।

सोशल मीडिया या इंटरनेट पर जाति का महिमामंडन करने या नफरत फैलाने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

अपवाद की व्यवस्था

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मामले का सीधा संबंध जाति से है और बिना उसका उल्लेख किए कार्यवाही संभव नहीं है, तो अधिकारी विवेक के आधार पर जाति दर्ज कर सकते हैं।


राजनीति पर असर तय

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम प्रदेश की राजनीति में दूरगामी असर डालेगा। खासकर वे पार्टियां जिनका आधार जातीय समीकरण रहा है, उन्हें नई परिस्थिति में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

दरअसल, 19 सितंबर को शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी मेमो में जाति (भील) दर्ज होने पर आपत्ति जताई थी। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सरकार को जातिगत कॉलम और प्रविष्टियां हटाने का आदेश दिया।

सरकार का मानना है कि यह कदम समाज में समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने में मदद करेगा।








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