News Expert - Sushil Sharma
हापुड़ - दीपावली पर्व पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने रविवार और सोमवार को नवीन मंडी परिसर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें लगाने की व्यवस्था की है। प्रत्येक दुकान के बीच तीन-तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी ताकि सुरक्षा के मानक पूरे किए जा सकें।
शनिवार को पटाखों की बिक्री शुरू होनी थी, लेकिन लाइसेंस प्रक्रिया में विलंब होने के कारण बिक्री टल गई थी। संबंधित विभागों की ओर से समय पर चालान जमा न हो पाने और बैंक अवकाश के चलते एसडीएम स्तर पर लाइसेंस जारी नहीं किए जा सके थे। देर शाम जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय के हस्तक्षेप के बाद अधिकारियों को रविवार सुबह से लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए।
एसडीएम ईला प्रकाश ने बताया कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए रविवार सुबह से सशर्त लाइसेंस वितरण शुरू कर दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। प्रत्येक दुकान पर क्यूआर कोड वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे।
क्यों दी गई है ग्रीन पटाखों की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति है। ये पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में लगभग 30% तक कम प्रदूषण फैलाते हैं और इनमें हानिकारक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रशासन का कहना है कि इन पटाखों से दीपावली का उत्सव मनाने में पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा।
सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम
नवीन मंडी परिसर में अग्निशमन विभाग की टीम को तैनात किया गया है। साथ ही, पुलिस बल भी पूरे क्षेत्र में निगरानी रखेगा ताकि किसी भी प्रकार की अवैध बिक्री या भीड़भाड़ की स्थिति न बने। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने कहा कि “जिले में केवल नियमों के अनुरूप और लाइसेंस धारकों को ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी। बिना अनुमति या अवैध पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
अवैध बिक्री पर कार्रवाई तेज
इस बीच पुलिस ने उन दुकानदारों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है जो चोरी-छिपे अवैध पटाखे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऐसे लोगों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत दुकानों से ही ग्रीन पटाखे खरीदें और नियमों का पालन करते हुए दीपावली का पर्व सुरक्षित एवं स्वच्छ तरीके से मनाएं।

















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