हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
सुशील शर्मा
हापुड़ - पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत हापुड़ पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक गंभीर मामले में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को सजा दिलवाने में सफलता प्राप्त की है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 09 नवम्बर 2021 को ग्राम आजमपुर, थाना पिलखुवा निवासी अभियुक्त सलमान पुत्र हारून ने एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना पिलखुवा में मु0अ0सं0 618/2021 धारा 323, 354क, 504, 506 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। विवेचना पूर्ण कर 18 नवम्बर 2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया।
हापुड़ पुलिस की गुणवत्ता-युक्त विवेचना तथा अभियोजन एवं मॉनीटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते दिनांक 10 जून 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पॉक्सो प्रथम) हापुड़ द्वारा आरोपी सलमान को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
इस उपलब्धि में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र त्यागी, विवेचक उप निरीक्षक मनवीर सिंह, पैरोकार अजय तथा कोर्ट मोहर्रिर हे०का० प्रशांत पांडेय का विशेष योगदान रहा।

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