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धोखाधड़ी,अमानत में खयानत का आरोपवांछित अभियुक्त गिरफ्तार


वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का है आरोप

सिम्भावली पुलिस की कार्यवाही, रेलवे रोड से दबोचा आरोपी

सुशील शर्मा 

हापुड़ - जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिम्भावली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को रेलवे रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना सिम्भावली में मामला दर्ज था।

इन धाराओं में दर्ज है मुकदमा

थाना सिम्भावली में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 123/2025 धारा 406/420 भादवि के तहत दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान देवेन्द्र पुत्र धर्मवीर निवासी रेलवे रोड, सिम्भावली, जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। आरोपी को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

पुलिस टीम को मिली सफलता

इस गिरफ्तारी में थाना सिम्भावली की टीम की सक्रिय भूमिका रही। टीम में शामिल थे:

उपनिरीक्षक वासुदेव सिंह
कांस्टेबल अनुपम कुमार
महिला हैड कांस्टेबल पूनम चौधरी (नं. 876)

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है।


क्या कहती हैं IPC की धाराएं

🔹 धारा 406 - अमानत में खयानत

यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु, रकम या संपत्ति को किसी की अमानत के रूप में लेकर उसका दुरुपयोग करता है या वापस नहीं लौटाता, तो उसके खिलाफ यह धारा लगती है।
📌 सजा: 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों।

🔹 धारा 420 - धोखाधड़ी

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर छल या धोखा देकर किसी को हानि पहुंचाता है या गलत लाभ लेता है, तो उस पर यह धारा लगती है।
📌 सजा: 7 साल तक की जेल और जुर्माना।






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