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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा


News Expert - Sushil Sharma 

हापुड़ - ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हापुड़ पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रभावी और सशक्त पैरवी करते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई है। यह फैसला बुधवार को एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम न्यायालय, हापुड़ ने सुनाया।

मामला 28 मई 2023 का है, जब ग्राम बछलौता थाना बाबूगढ़ निवासी प्रिंस पुत्र प्रताप सिंह ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिवार की तहरीर पर थाना बाबूगढ़ में मुकदमा संख्या 173/2023 धारा 376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 जून 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

लगातार मॉनिटरिंग, गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की दमदार पैरवी के चलते आज न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10,000 का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।

इस सफलता में शासकीय अधिवक्ता हरेन्द्र कुमार त्यागी, विवेचक उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार, पैरोकार मुख्य आरक्षी मोनू मलिक और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि, “महिला और बाल अपराधों के मामलों में हापुड़ पुलिस शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। ऐसे जघन्य अपराधियों को न्यूनतम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।”






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