News Expert - Sushil Sharma
लखनऊ - प्रदेश में ड्रोन के जरिए अफवाह और भय का माहौल बनाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित समीक्षा बैठक में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने का निर्देश दिया है। यदि मामला गंभीर हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब पड़ेगा भारी
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन के लिए एक व्यवस्थित नीति बनाई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था अनुमति लिए बिना ड्रोन नहीं उड़ा सकती। हाल के दिनों में कई जिलों से अवैध ड्रोन उड़ाने और उनके जरिए दहशत फैलाने की शिकायतें सरकार तक पहुंची हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है।
सीएम ने कहा, “ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जनहित के लिए हो, न कि अफरातफरी और भय का कारण बने। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।”
ड्रोन से डर फैलाने की साजिशों पर कड़ी नजर
मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा को निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जिले में ड्रोन से संबंधित गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की सूचना मिले, वहां तुरंत जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।
ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और सुरक्षा पेट्रोलिंग होगी सख्त
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को आदेश दिया गया है कि नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन में कानून-व्यवस्था के प्रति भरोसा बना रहे।
उन्होंने दोहराया कि “डर का माहौल बनाना या अफवाह फैलाना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जो लोग समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।”







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