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महिला अपराधों की रोकथाम के लिए हर थाने में बनेगी विशेष इकाई, डीआईजी ने दिए सख्त निर्देश


News Expert - Sushil Sharma 

हापुड़/मेरठ। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शासन ने बड़ी पहल शुरू की है। अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश के आदेश पर मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक कलानिधि नैथानी ने सभी जिलों के थानेदारों को निर्देश दिया है कि आगामी दुर्गा पूजा से पूर्व प्रत्येक थाने में महिला सुरक्षा केंद्र स्थापित कर दिया जाए।


तीन दिन में बनेंगी इकाइयां

डीआईजी ने आदेश दिए हैं कि तीन दिनों के भीतर सभी थानों पर महिला अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष इकाई गठित की जाए। इन इकाइयों का प्रभारी उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा तथा इसमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक थाने में इस इकाई के लिए अलग से एक कक्ष भी तैयार किया जाएगा।


महिला सुरक्षा केंद्र की रूपरेखा

निर्देशों के अनुसार, महिला सुरक्षा केंद्र थाने में आने वाली महिला पीड़िताओं के लिए एकल संपर्क बिंदु (सिंगल विंडो) के रूप में काम करेगा। यहां महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से लेकर काउंसलिंग, मार्गदर्शन, सहयोग और संरक्षण तक की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लक्ष्य यह है कि पीड़ित महिला न सिर्फ न्याय पाए बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनकर बाहर निकले।


संरचना और तैनाती

हर केंद्र में उपलब्धतानुसार निम्नलिखित तैनाती की जाएगी

प्रभारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक – 01

उपनिरीक्षक (महिला/पुरुष) – 01 से 04

मुख्य आरक्षी/आरक्षी – 04 से 15

महिला होमगार्ड – 01 से 02

ये अधिकारी महिला संबंधी अपराधों की विवेचना भी करेंगे, जिससे जांच की गुणवत्ता बेहतर होगी।


सुविधाएं होंगी आधुनिक

महिला सुरक्षा केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में मेज-कुर्सी, अलमारी, आवश्यक रजिस्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्टेशनरी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और शौचालय की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। पहले से महिला हेल्प डेस्क के लिए उपलब्ध संसाधनों को भी इन केंद्रों में समाहित किया जाएगा।


महिला सुरक्षा पर बड़ा कदम

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा में इकाई का गठन और कक्ष का निर्माण न करने वाले थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।







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